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अपर बाजार के दुकानदारों को हाईकोर्ट के बाद ट्रिब्यूनल से भी मिली राहत, फिलहाल कार्रवाई पर लगायी रोक

Ranchi: अपर बाजार के 29 दुकानों को तोड़े जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने निगम को ट्रिब्यूनल का आदेश आने तक इंतजार करने को कहा था. इसके बाद मंगलवार शाम ट्रिब्यूनल का आदेश भी आ गया. इससे अपर बाजार के दुकानदारों को फिलहाल राहत मिली है. ट्रिब्यूनल ने मामले की अगली सुनवाई सात और आठ फरवरी तय की है. तब तक नगर निगम को किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है.

क्या है मामला
रांची के अपर बाजार में कई दुकानों को नगर निगम ने सील करने का नोटिस जारी किया है. जिसके बाद मंगलवार की सुबह निगम की टीम अपर बाजार पहुंचकर दुकानों को सील करने की कार्रवाई करने लगी. जिसके बाद दुकानदारों ने इसका विरोध किया. नगर निगम की टीम और दुकानदार आमने- सामने आ गए. दुकानदार और महिलाएं सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन करने लगीं. साथ ही नगर निगम की टीम को आगे बढ़ने से रोका दिया गया. दुकानदारों ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, तबतक निगम दुकानदारों को राहत दे.

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