Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जलाशय मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि मामले में सरकार व निगम खानापूर्ति न करें. कोर्ट को स्पष्ट जानकारी दें कि जलाशयों से अतिक्रमण हटाने के लिए कितना काम हुआ. इसके पहले भी कोर्ट ने सरकार को समय दिया था. इस दौरान नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. वहीं, देवघर जिला मे भी जलाशयों के मामले को राजधानी के साथ जोड़ा गया. जिसमें देवघर जिला से इंटरविनर पीटिशन दी गयी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने सरकार और नगर निगम को दो सप्ताह में डिटेल जानकारी देने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हुई. वहीं, मामले में अधिवक्ता खुशबू कटारूका, पीयूष कृष्णा चौधरी समेत अन्य ने दलील पेश की.
बता दें कि पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम और नगर विकास विभाग को कहा कि जलाश्य और डैम से अतिक्रमण हटाने के मामले में कितना कार्य हुआ इसकी जानकारी दें. सिंतबर में विभाग और नगर निगम ने छह महीने का समय मांगा था. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सिंतबर से लेकर अब तक पांच महीने हो गये हैं. एक महीना शेष है. ऐसे में कोर्ट को काम की पूरी जानकारी मांगी थी. मामला राजधानी के जलाश्यों से संबधित है. जहां जलाश्यों में जलस्तर का कम होना और आस पास के इलाकों में अतिक्रमण की बात की गयी है.