राँची/पटना।पटना में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान पटना में हुए सिलसिलेवार धमाके के मामले में नौ दोषियों को सजा का एलान कर दिया गया है।सोमवार को कोर्ट ने चार दोषियों को फाँसी की सजा सुनाई है,जबकि दो को उम्रकैद की सजा दी गई है। वहीं कोर्ट ने दो आतंकियों को 10 साल की सजा सुनाई जबकि एक आतंकि 7 साल की सजा सुनाई गई।इस मामले में आठ साल तक जेल में रहे यूपी के एक शख्स फकरुद्दीन को निर्दोष पाते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया था। इस केस में कई ऐसे आरोपी हैं, जिनपर बोधगया के महाबोधि मंदिर में धमाके में भी शामिल होने का आरोप है।
जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें राँची के इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम,हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, फिरोज आलम उर्फ फिरोज असलम और मोजिबुल्लाह अंसारी के अलावा रायपुर के उमर सिद्दीकी, अजहरूद्दीन और यूपी मिर्जापुर के अहमद हुसैन शामिल हैं
बता दें वर्ष 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में चुनावी सभा करने आए थे। इस दौरान गाँधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें कम से कम छह लोगों की जान गई थी और कई घायल भी हुए थे।