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रिम्स प्रबंधन नहीं करता हाईकोर्ट के आदेश की भी परवाह, कोर्ट ने कहा क्यों ना इसे अवमानना माना जाये

Ranchi : रिम्स में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. चीफ जस्टिस रवि रंजन और एस एन प्रसाद की बेंच ने इस दौरान कहा कि रिम्स प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेश की परवाह नहीं है. रिम्स प्रबंधन को पिछले दो साल से खाली पड़े पदों को भरने का आदेश दिया जा रहा है. लेकिन रिम्स ने इसकी कोई पहल नहीं की. कोर्ट ने कहा कि रिम्स प्रबंधन के इस रवैये को क्यों न कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाये.

कोर्ट ने आउटसोर्सिंग पर बहाली को बताया था गलत

इसके पहले मामले की सुनवाई 28 जनवरी को हुई थी. जब कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा. साथ ही कहा था कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए रिम्स में पद है, जो वर्तमान में खाली है. इसके बजाय आउटसोर्सिंग पर बहाली की गयी जो गलत है.

रिम्स प्रबंधन ने मामले में बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर आउटसोर्सिंग पर बहाली हुई है. रिम्स ने राज्य सरकार के आदेश का पालन किया है.सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने की. बता दें कोरोना महामारी के दौरान रिम्स की अव्यवस्था पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है.

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