New Delhi: कर्नाटक का हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है. विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.मालूम हो कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी. उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था. इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं. उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा. विवाद ने तूल पकड़ लिया. कर्नाटक के बाहर भी विरोध शुरू हो गया है.गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू कर दी है. इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है. ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी. वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं. सरकार के इस आदेश पर विवाद होने लगा, जिसके बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.