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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए जरुरी सूचना कर दी है जारी ।

दिल्लीः
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए जरुरी सूचना जारी कर दी है। कोर्ट ने हाइब्रिड माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) से परिक्षा लेने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं पहले ही शुरू हो गयी हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। CBSE और ICSE की दसवीं और बारहवीं की टर्म परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोर्ट में याचिका दायर करके परीक्षा को हाईब्रिड मोड में कराने को कहा था जिसे कोर्ट ने इंकार कर दिया है।
क्या कही कोर्ट ने….
परीक्षा मोड में बदलाव नहीं होगा
परीक्षा केवल ऑफलाइन होगी
परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, इसलिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं

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